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अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री किरण आंजना ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू अथवा अन्य प्रतिबंधित मादक उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में भविष्य में भी नियमित रूप से संयुक्त अभियान चलाकर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों से कानून का पालन करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय पूर्णतः बंद रखने की अपील की है।