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नीमच।: जिला कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव के निर्देशन में पूरे जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष निगरानी व सतत् कार्यवाही की जा रही है। 

इसी क्रम में दिनांक 18/04/2026 को सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर परियोजना नीमच ग्रामीण 22 के चीताखेड़ा सेक्टर अंतर्गत ग्राम पीठ में बाल विवाह होने की जानकारी मिली। सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग की सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती सारिका, श्रीमती पोंकी भाटिया, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग का संयुक्त दल तत्काल विवाह स्थल पर पहुँचा। 

दल द्वारा परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए समझाइश दी गई और मौके पर पंचनामा तैयार किया गया। बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण न होने तक विवाह न करने की सख्त हिदायत दी गई, जिस पर परिवार ने सहमति व्यक्त करते हुए उपस्थित अमले को आश्वस्त किया कि बालिका का विवाह वयस्क होने के बाद ही किया जाएगा।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या नजदीकी थाने/आंगनबाड़ी केंद्र पर दें।

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