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नीमच। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के निर्देश तथा कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में जिले में होटल, रेस्टोरेंट एवं रिसॉर्ट के सघन निरीक्षण का अभियान जारी है। अभियान के तहत 17 एवं 18 सितंबर को खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

जैनी फूड पर कार्रवाई- 18 सितंबर को एलआईसी रोड, आईडीबीआई बैंक के पास स्थित जैनी फूड का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यहां पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मंचूरियन, पावभाजी, फ्रेंच फ्राइज एवं ब्रेड आदि खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पाया गया। निरीक्षण के दौरान बिना निर्माण/पैकिंग तिथि अंकित एवं एक्सपायरी हो चुके 500 ग्राम के पाव के 9 पैकेट तथा 250 ग्राम के बर्गर के 23 पैकेट, कुल 32 पैकेट, विक्रय हेतु भंडारित पाए गए। इनमें कुछ पैकेट चूहों द्वारा क्षतिग्रस्त किए हुए भी पाए गए। खाद्य सुरक्षा टीम के निर्देश पर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा इन खाद्य पदार्थों का मौके पर ही जनस्वास्थ्य हित में विनष्टीकरण कराया गया। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

लेबल संबंधी अनियमितता पर भी कार्रवाई

जैनी फूड में विक्रय हेतु रखे मधुवन बेकरी के पिज्जा एवं जंबो ब्रेड तथा कालिका बेकरी की ब्रेड के पैकेट पर FSSAI लाइसेंस नंबर, नेट वेट, न्यूट्रिशनल जानकारी, वेज-नॉनवेज सिम्बल, निर्माता का नाम एवं पता सहित आवश्यक लेबल संबंधी जानकारी अपूर्ण पाई गई। तीनों खाद्य पदार्थों के नमूने मानक स्तरों की जांच के लिए लिए गए हैं। नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। लेबल संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

द हॉलीफूड कैफे-इन रेस्ट्रो को नोटिस

अम्बेडकर रोड स्थित द हॉलीफूड कैफे-इन रेस्ट्रो के निरीक्षण में परिसर में आवश्यक साफ-सफाई का अभाव, दीवारों पर पुताई नहीं होना तथा खुले डस्टबिन पाए गए। कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड तथा पानी एवं निर्मित खाद्य पदार्थ की टेस्ट रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। कमियां पाए जाने पर संचालक श्री नकुल कुमार वर्मा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

माधवम कैफे एंड रेस्टोरेंट को नोटिस

माधवम कैफे एंड रेस्टोरेंट के निरीक्षण में किचन में आवश्यक साफ-सफाई का अभाव तथा जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

राजभोज थाली एवं फैमिली रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई

राजभोज थाली एवं फैमिली रेस्टोरेंट के निरीक्षण में किचन में पर्याप्त साफ-सफाई नहीं पाई गई। किचन की दीवारों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ तथा पुताई नहीं होना पाया गया। खाद्य निर्माण में प्रयुक्त पानी एवं निर्मित खाद्य पदार्थ की टेस्ट रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड तथा कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। अन्य कमियां पाए जाने पर संचालक श्री विक्रम शर्मा को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समय-सीमा में कमियां दूर नहीं करने पर लाइसेंस/पंजीयन निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।

      खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले में होटल, रेस्टोरेंट एवं रिसॉर्ट के निरीक्षण तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्रवाई सतत जारी रहेगी।