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सहायक ग्रेड-03 पद पर पदोन्नत कर्मचारियों के लिए आदेश में मध्यप्रदेश राजस्व सेवा भर्ती नियम, 2017 के तहत निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं का उल्लेख भी किया गया है। इसके अनुसार 10+2 उत्तीर्ण होने के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संबंधी योग्यता अथवा वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड आवश्यक होगा। निर्धारित योग्यता न होने की स्थिति में नियमानुसार दो वर्ष के भीतर इसे प्राप्त करना होगा, अन्यथा मूल पद पर प्रत्यावर्तन की कार्रवाई की जाएगी।

      कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा अपने निम्न पद के कार्यभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त माने जाएंगे। यह संपूर्ण पदोन्नति प्रक्रिया शासन के प्रचलित नियमों एवं न्यायालयीन निर्देशों के अनुरूप संपादित की गई है।