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जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का एक हिस्सा सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत का भुगतान सारांशीकरण से पूर्व की मूल पेंशन पर किया जाएगा। शासन के निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों और निगमों में संविलियन के बाद पेंशन के एक-तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

पेंशनरों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

राज्य शासन ने सभी पेंशन संवितरण अधिकारियों को संशोधित महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भुगतान की गणना में रुपये के अपूर्ण भाग को अगले पूर्ण रुपये में समायोजित किया जाएगा। संचालक पेंशन को बैंक शाखाओं में भुगतान की नमूना जांच करने तथा किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आगामी माह के भुगतान में उसका समायोजन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के पात्र पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।