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नीमच।* माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित *‘सुरक्षित बचपन अभियान’* के अंतर्गत आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, नीमच में *‘बोलो, बताओ, बचाओ’* थीम पर विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीश श्री विशाल अखंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती रूपल गुप्ता तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विशाल अखंड ने अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए आज की थीम *‘बोलो, बताओ, बचाओ’* को सरल एवं सहज भाषा में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध, दुर्व्यवहार अथवा शोषण की जानकारी छिपाने के बजाय अपने माता-पिता, परिवारजनों, शिक्षकगण अथवा पुलिस को तत्काल देना आवश्यक है, ताकि समय रहते बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अपने व्यक्तिगत एवं न्यायिक अनुभवों के आधार पर पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया तथा उन्हें किसी भी अनुचित व्यवहार के विरुद्ध निडर होकर आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती रूपल गुप्ता ने विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं विभिन्न विधिक विषयों की जानकारी देते हुए कानून के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा की पीड़ित प्रतिकर योजना तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर *15100* के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति किस प्रकार विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य श्री ए.के. शर्मा द्वारा उपस्थित अतिथियों एवं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।