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नीमच lकलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर श्री बीएस कलेश के निर्देशानुसार,  खाद्य सुरक्षा विभाग  नीमच की टीम ने नीमच शहर में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आकस्मिक निरीक्षण किया एवं जांच कर नमूने लिए । 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश प्रसाद ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा मंगलवार को
फर्म श्री तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट  मनासा रोड़ नीमच  का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर अस्वच्छ परीस्थितियों में खाद्य पदार्थ रोटी, सब्जी, दाल तेयार खाद्य आदि का निर्माण भंडारण  पाया गया एवं किचन की दीवारें अत्यधिक गंदी पाई गई ओर फ्रिज में अस्वच्छ परीस्थितियों में खाद्य पदार्थ का भंडारण पाया गया।
किचन में बने फर्श पर वॉश बेसिन के अंदर ही ग्रेवी बनाने की मशीन संचालित पाई गई। 
टीम द्वारा मौके पर विक्रय हेतु भंडारीत एवं निर्मित खाद्य पदार्थ मदर चॉइस घी, दही, तैयार प्याज ग्रेवी, मिश्रीत दूध लस्सी, छाछ, पनीर  जीरा अजवाइन, बेसन, तिल्ली के कुल 11 नमूने मानक स्तर की जांच हेतु लिए गए ।
 खाद्य सुरक्षा और मानकअधिनियम 2006 के  प्रावधानों अनुसार परिसर में किचन संचालित नहीं होने से खाद्य पंजीयन निलंबित किया गया एवं क्रय विक्रय बंद कराया गया।
 
मौके पर कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गयाहै।

प्रकरण की विवेचना कर प्रकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की विभिन्नधाराओं के अंतर्गत अपर कलेक्टर न्यायालय नीमच में दर्ज किया जाएगा।
उक्त लिए गए समस्त नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला  भेजे गए हैं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। 
टीम द्वारा
होटल श्री गणेश रतन महाराज का ढाबा  नीमच के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के अंतर्गत बिना खाद्य पंजीयन के व्यवसाय करने पर एडीएम कोर्ट नीमच में प्रकरण दर्ज किया गया। बिना खाद्य पंजीयन व्यवसाय करने पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत रुपए 2 लाख तक के जुर्माना लगाने का प्रावधान है ।
 कलेक्टर के निर्देश अनुसार जिलेभर में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों के आकस्मिक निरीक्षण की कार्यवाही सतत जारी रहेगी। 
उक्त कार्यवाही तहसीलदार श्री संजय मालवीय एवं खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा की गई।