*प्रदेश सरकार पर संयुक्त विभाग पेंशनर संघ की पेंशनर हित मे प्रथम जीत*

*प्रदेश सरकार पर संयुक्त विभाग पेंशनर संघ की पेंशनर हित मे प्रथम जीत*



नीमच।*संयुक्त विभाग पेंशनर संघ मुख्यालय नीमच ने 1 फरवरी 2024 को निर्णय लिया गया कि धरना-प्रदर्शन के दौरान मoप्रo पुनर्गठन आयोग 2000 की धारा 49(6) एवं अन्य मांगों के संबंध में उच्चन्यायालय इंदौर में एक रिट पिटीशन दायर की जाए। इसके पश्चात रिट पिटीशन दायर की गई जिसका निर्णय उच्चन्यायालय खंड पीठ इंदौर द्वारा दिनांक 1 मार्च 2024 को पेंशनरों के पक्ष में निर्णय पारित किया गया तथा मoप्रo शासन को निराकरण कर लागू करने  हेतु 3 माह का समय दिया गया। इसलिए संयुक्त विभाग पेंशनर संघ मुख्यालय नीमच की यह मप्र सरकार के विरुद्ध पहली जीत है। यह बात संयुक्त विभाग पेंशनर संघ मुख्यालय नीमच राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद वर्मा ने कही। श्री वर्मा ने कहा इसके पूर्व दिखावा करने वाले कई संगठन सरकार की गोद में बैठकर के प्रदेश के पेंशनरों को गुमराह करते आ रहे हैं जिसके कारण प्रदेश के पेंशनरों को आर्थिक हानि होती आई है।*

*अतः प्रदेश के सभी पेंशनरों से अनुरोध है कि गुमराह करने वाले संघठन से दूरी बना कर जो पेंशनरों के हितों के संबंध में कार्य कर रहा है उस पेंशनर संगठन से जुड़े।*माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश के कारण आज दिनांक 2 मार्च को धरना-प्रदर्शन स्थगित किया जाता है।*सभी मांगों का निराकरण सरकार द्वारा 3 माह मे नही करने पर पुनः संयुक्त विभाग पेंशनर संघ मुख्यालय नीमच द्वारा धरना-प्रदर्शन/उग्रआंदोलन किया जायेगा। जिसकी समस्त जवाबदारी मoप्रo सरकार की होगी।*