मिलावटी घी मामले में फर्म संचालक को एक साल की सजा दस हजार रुपए अर्थदंड

मिलावटी घी मामले में फर्म संचालक को एक साल की सजा दस हजार रुपए अर्थदंड

इन्दौर ।सोलह वर्ष पूर्व के एक मिलावटी घी मामले में शनिवार को कोर्ट ने फर्म संचालक आरोपी चमनलाल फर्म वीआरएस फूड्स प्रा . लि , मालनपुर , भिण्ड को एक साल की सजा सुनाते दस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।  प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि 3 नवम्बर 2008 को खाद्य विभाग की टीम द्वारा स्थानीय पारसी मोहल्ला छावनी स्थित बड़जात्या ट्रेडर्स का निरीक्षण करते फूड इंस्पेक्टर मनीष स्वामी ने मौके से घी के सैंपल ले टेस्टिंग के लिए भोपाल लैब भेजा था। भोपाल लैब में इसे मिलावटी पाये जाने की रिपोर्ट आई थी। खाद्य विभाग टीम की जांच में घी वीआरएस फूड्स प्रा. लि. मालनपुर , भिण्ड द्वारा बनाना पाया गया था। जिस पर फर्म संचालक चमनलाल के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 एवं 16 में केस दर्ज कर चालान पेश किया गया था। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई । साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।