नीमच ।जिले की मनासा तहसील के ग्राम खान खेड़ी निवासी विधवा महिलाश्रीमती मंगलाबाई पति स्वर्गीय मुकेश व्यास ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सोशल मीडिया पर झूठी न्यूज़ प्रसारण करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा संपत्ति विवाद के कारण जानलेवा हमले से अपनी कथा अपनी पुत्री की आत्मरक्षा की मांग को लेकर ज्ञापन सोपा। हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन के माध्यम से बताया कि श्यामलाल पिता विश्वनाथजी व्यास, भगवतीबाई पत्नी श्यामलाल व्यास, दोनों निवासी 240, विवेकानन्द कॉलोनी, मनासा, निशा पिता श्यामलालजी व्यास पति घनश्यामजी जोशी, घनश्याम पिता मोहनलालजी जोशी,
दोनो निवासी-वार्ड क्रमांक 4, गली नम्बर 02,नवलकृपा मोहन कालोनी बांसवाडा राजस्थान अशोक पिता सुखलालजी धनगर निवासी-खानखेडी 6/2/24 तहसील-मनासा, जिला-नीमच मध्यप्रदेश प्रार्थीया का विवाह आज से लगभग 30-32 वर्ष पूर्व स्वर्गीय मुकेश पिता श्यामलालजी व्यास निवासी-खानखेडी के साथ समपन्न हुआ था प्रार्थीया एवं विपक्षी एक ही परिवार के सदस्य होकर प्रार्थीया इस परिवार की इकलौती बहु है, जो ग्राम खानखेडी में अपनी इकलोती पुत्री ऋतिका के साथ निवास कर रही है।
प्रार्थीया के पति विपक्षी के इकलोते पुत्र तथा निशा के इकलोते बडे भाई थे जो शुरू से ही ग्रामीण परिवेश के सीधे साधे कमजोर मानसिक अवस्था के व्यक्ति थे, इसी कारण विपक्षी श्यामलाल द्वारा शुरू से ही अपनी पुत्री निशा को अत्यधिक प्रेम स्नेह करते थे, इस कारण विपक्षी के द्वारा मौजा खानखेडी स्थित पैत्रक कृषि भूमियों को अपनी पुत्री के नाम से गुपचुप तरीके से 6/06/2017 को दान-पत्र के माध्यम से अंतरित कर दिया है जिसकी सूचना परिवार में किसी वरिष्ठ व्यक्ति को या स्वयं प्रार्थीया को नहीं रही है। उपरोक्त दान-पत्र में विपक्षी श्यामलाल भगवती बाई निशा घनश्याम ने प्रार्थीया के पति की कमजोर मानसिक अवस्था तथा भोले पन का नाजायज फायदा उठाते धोखाधडी छल कपट से गवाह में हस्ताक्षर भी करवा लिए थे। प्रार्थीया के स्वर्गीय पति की वडीलोपार्जित कृषि भूमि मौजा कुण्डला में सर्वे क्रमांक 294/1 रकबा 0.440 हैक्टयर जो राजस्व रिकार्ड में स्वर्गीय मुकेश पिता श्यामलालजी के नाम से दर्जशुदा कृषि भूमि थी उसे भी विपक्षीगण ने बडी ही चतुराई एवं चालाकी से छलकपट के आधार पर 03/06/2017 को दानपत्र के माध्यम से विपक्षी ने अपने नाम से अंतरित करवा लिया था, जिसके दो वर्ष बाद
ही प्रार्थीया के पति की विपक्षी श्यामलाल के मनासा स्थित मकान पर संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। विपक्षी श्यामलाल ने अपने पुत्र मुकेश व्यास की मृत्यु का नाजायज फायदा उठाते हुए दान-पत्र के चार वर्ष बाद गुपचुप तरीके से नामान्तरण अपने पक्ष में पारित करवा लिया है जिसकी अपील प्रार्थीया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मनासा के समक्ष प्रस्तुत की है।
प्रार्थीया के पुत्र हर्षकेश के द्वारा भी विपक्षीगण के द्वारा लगातार किए जा रहे लडाई झगडे तथा कृषि भूमियों के कब्जें आधिपत्य तथा हक हिस्से से संबधित जबरन विवाद, मारपीठ तथा मानसिक प्रताडना के चलते विपक्षीगण के द्वारा लगातार दी जा रही आर्थीक एवं मानसिक परेशानियों से परेशान होकर आत्महत्या 28/07/2023 को कर ली है। जिसकी जांच कुकडेश्वर पुलिस द्वारा की जा रही थी जिसे भी विपक्षीगण ने अपने प्रभाव व राजनीतिक दबाव के चलते प्रभावित कर दिया है। विपक्षीगण ने मौजा कुण्डला स्थित कृषि भूमि को वर्तमान में राजस्व प्रकरण के विचाराधीन के दौरान विपक्षी क्रमांक 5 को विक्रय कर दिया है, उक्त विपक्षी को प्रार्थीया एवं अन्य विपक्षीगण के पैत्रक सम्पतियों से संबधित समस्त विवादों का शुरू से ही ज्ञान रहा है किन्तु उक्त विपक्षी आपराधिक प्रवृत्ति एवं गुण्डा किस्म का व्यक्ति है जो अधिकतर विवादित सम्पतियों को क्रय विक्रय का कार्य करता होकर उसका मेलजोल भी आपराधिक एवं गुण्डे किस्म के व्यक्तियों के बीच है। वह अपनी इस छवि से प्रार्थीया को डरा धमकाकर उपरोक्त मौजा कुण्डला स्थित फर्जी दान-पत्र
के आधार पर आधारित दान-पत्र से क्रयशुदा कृषि भूमि के आधार पर प्रार्थीया को उसके हक हिस्से स्वत्व की कृषि भूमि से बेदखल करते कब्जा आधिपत्य से हटाना चाहता है, इस हेतु वह प्रार्थीया को लगातार डरा धमकाकर गाली गलोच करने व मरने मारने पर उतारू है।विपक्षी जिसने जबरन बिना किसी अधिकारिता के असत्य आधारों पर भ्रामक जानकारी व तथ्यों पर बिना किसी साक्ष्य के प्रार्थीया के विरुद्ध अनर्गल अपमानजनक, मर्यादा हीन शब्दो के साथ सोशल मिडीया पर न्यूज 04/02/2024 को प्रसारित की है प्रसारित न्यूज के संबंध में उक्त विपक्षी के पास कोई ठोस प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है उसने मात्र अन्य विपक्षीगणों से मेल मिलावट करते अवैध लाभ कमाने के उदेश्य से पत्रकारिता का दुरूपयोग करते असत्य आधारों पर प्रसारित की है। जिससे प्रार्थीया की जाति समाज एवं गांव में काफी अपमान एवं बदनामी हुई है जिससे प्रार्थीया मानसिक रूप से काफी प्रताडित हो रही है, तथा एक विधवा पीडीत महिला का मानभंग हुआ है। सोशल मीडिया पर बिना सत्यता की जांच किए बिना ठोस दस्तावेजों के प्रमाणितकता के जानकारी नामजद प्रसारित करना आपराधिक कृत्य है और ऐसा कृत्य विपक्षी ने जानबूझकर अवैध लाभ कमाने के उदेश्य से किया है।
सभी विपक्षीगण ने एकमत होकर योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थीया द्वारा संचालित न्यायलयीन प्रकरणों में अवरोध एवं बाधा उत्पन्न करते प्रार्थीया को बदनाम करने तथा उसके हक हिस्से की मौजा कुण्डला एवं खानखेडी स्थित पेतृक्र कृषि भूमियों से प्रार्थीदा प्रार्थीया को बेदखल करने के लिए येनकेन प्रकारेण प्रयास किया जा रहे हैं जो कि अनुचित है।झूठी शिकायतें करते लडाई झगडा एवं मारपीठ करने पर उतारू है। विपक्षीगण कभी भी प्रार्थीया एवं उसकी अबोध पुत्री के साथ कोई भी अनहोनी घटना कारित कर सकते है। विपक्षीगण लगातार प्रार्थीया को जान से खत्म करने एवं उसके एवं उसकी पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार करने की लगातार धमकीयां दे रहे है। विपक्षीगण ने जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष 2/02/2024 को एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें निराधार आरोप प्रार्थीया के उपर लगाए है विपक्षी क्रमांक एक रेल्वे में नौकरी करते होकर उच्च पद पर बडोदरा में पदस्थ थे। जो विगत 08-10 वर्षो से मनासा में मकान निर्माण करके निवास कर रहे है, विपक्षी श्यामलाल भगवती बाई द्वारा शुरू से स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करना चाहते थे इस कारण से कभी भी प्रार्थीया एवं अपने स्वर्गीय पुत्र के साथ ग्राम खानखेडी में निवास नहीं किया है। विपक्षीगण मात्र प्रार्थीया से येनकेन प्रकारेण पैत्रक कृषि भूमियों का कब्जा आधिपत्य प्राप्त करना चाहते है। इस कारण से मनगंदत झूठे चारित्रीक लांछन विवाह के लगभग 30 वर्षों बाद लगा रहे है। जो निराधार होकर असत्य है। विपक्षीगण के विरुद्ध योग्य दण्डात्मक कार्यावाही किए जाने आवश्यक है अन्यथा विपक्षीगण प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा मारपीठ करते सम्पति विवाद में कब्जें आधिपत्य को लेकर कभी भी अनहोनी घटना कारित कर सकते है। इस कारण से प्रार्थीया की जानमाल की सुरक्षा कर न्याय दिलाया जाए।