जबलपुर । मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् नगर निगम द्वारा शहर के सभी १५ मीटर से ऊँचे सभी भवनों, एक तल पर ५०० वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले समस्त भवन (आवासीय एवं धार्मिक/सामुदायिक भवनों को छोड़कर), एवं कोई भी होटलों, अस्पतालों, जिसमें ५० से अधिक पलंग/विस्तर हों के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार के भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएँ उपलब्ध है या नहीं की जॉंच करने और पालन कराने निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने एक आदेश जारी कर भवन, विद्युत एवं अग्नि शमन विभाग के अधिकारियों को एक दूसरे से समन्वय बनाकर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी दी है। संचालकों से भी कहा गया है कि सभी भवन स्वामी एवं संचालक अपने-अपने भवनों में अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा सुविधाएँ बेहतर ढंग से विकसित करें ताकि कभी भी जान-माल की हानि न हो सके।
निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ के नियम ८६ एवं ८७ अंतर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणीकरण के दिशा निर्देश दिये गए हैं। नगर निगम जबलपुर सीमान्तर्गत क्षेत्रों में स्थित विभिन्न आवासीय, शौक्षणिक, संस्थागत, सभा, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, भण्डारण एवं खतरनाक उपयोग वाले समस्त भवनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा भवनों के अधिवासियों की जान-माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भवनों की औचक निरीक्षण करने भवन शाखा के समस्त उपयंत्रियों आदेशित किया है कि अपने-अपने संबंधित संभागों में स्थित ऐसे भवनों को चिन्हित करें जो अग्नि सुरक्षा प्रमाणीकरण के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि समस्त उपयंत्री ७ दिवस के अंदर जॉंच कर जॉंच प्रतिवेदन अग्नि शमन विभाग एवं प्रकाश विभाग को उपलब्ध कराएँ।