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राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया है कि 10 जुलाई 2026 के बाद आवेदन की अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार यदि कोई विद्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत समय पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो निर्धारित अवधि के बाद उसकी मान्यता, स्वत: समाप्त मानी जाएगी। ऐसे विद्यालय का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला अधिकारियों को अपने जिले के सभी संबंधित अशासकीय विद्यालयों को समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन लॉक कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।