ट्रेलर नंबर की जालसाजी कर वाहन चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

ट्रेलर नंबर की जालसाजी कर वाहन चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया



रायगढ़। ट्रेलर वाहन के नंबर की धोखाधड़ी कर अवैध रूप से संचालन करने के मामले में कोतरारोड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला ट्रांसपोर्टर की लिखित शिकायत के आधार पर सामने आया, जिसमें पड़ोसी द्वारा बिना अनुमति उसके वाहन नंबर का दुरुपयोग किए जाने की बात कही गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, खरसिया के मदनपुर बिजली ऑफिस के पास निवासी ट्रांसपोर्टर नंदन झा (40) ने 24 जुलाई को थाना कोतरारोड़ में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका ट्रेलर वाहन क्रमांक CG 13 D 5772 है, जिसे वह स्वयं चलाते हैं। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी अनुप तिवारी ने उनकी जानकारी और अनुमति के बिना उसी ट्रेलर नंबर को अपने वाहन पर लगाकर संचालन शुरू कर दिया है। प्रार्थी ने यह भी आशंका जताई कि यदि उस जाली नंबर से कोई दुर्घटना या अपराध होता, तो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती।शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोतरारोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपी अनुप कुमार तिवारी (45), पिता रामशंकर तिवारी, निवासी मदनपुर, खरसिया को पूछताछ के लिए तलब किया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने अपनी पुरानी ट्रेलर पर पड़ोसी के ट्रेलर नंबर का उपयोग किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वह ट्रेलर वाहन जब्त कर लिया है, जिसका इंजन नंबर 8591803111K631XXXXX और चेसिस नंबर AT447212B3K30159 है। वाहन की जानकारी आरटीओ विभाग को भी भेज दी गई है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) BNS के तहत अपराध क्रमांक 301/2025 दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।