विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित
भोपाल । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये राज्य स्तर पर एक टोल फ्री नंबर जारी किया जायेगा। इस नंबर पर उपभोक्ता घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इनकी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। मंत्री श्री राजपूत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 में उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के तहत उपभोक्ता समुचित कार्यवाही कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा के चयन सूचना, सुरक्षा एवं सुनवाई का अधिकार है। उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहारों पर उचित समाधान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता 'राइट टू रिपेयर' अधिकार का भी पूरा उपयोग करें। किसी भी स्थिति में ठगे जाने से बचें।
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश के 48 जिला मुख्यालयों में उपभोक्ता आयोग गठित हैं। जल्द ही अलीराजपुर, सिंगरौली, आगर-मालवा तथा निवाड़ी जिले में भी उपभोक्ता आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 तक राज्य आयोग में 63 हजार 886 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 56 हजार 738 का निराकरण किया जा चुका है। इसी तरह सभी जिला उपभोक्ता आयोगों में 3 लाख 20 हजार 861 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 2 लाख 90 हजार 333 का निराकरण किया जा चुका है। आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत पर समय-सीमा में कार्यवाही की जा रही है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि कहीं यदि हम ठगे जाते हैं, तो अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएँ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की सार्थकता तभी होगी, जब हम सभी अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे।