मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना" की स्वीकृति, मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना" की स्वीकृति, मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय




भोपाल। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना" अब "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना" के रूप में जानी जायेगी। इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा। भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जायेगी। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया । बैठक मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में संपन्न हुई।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के रसोईयों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि  मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मासिक मानदेय 2 हजार रूपये में वृद्धि करते हुये नवीन मानदेय 4 हजार रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2 लाख 10 हजार रसोईये लाभान्वित होंगे। इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिये पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त 294 करोड़ 32 लाख रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रतिवर्ष 714 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग / कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई है।
मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति दी है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9 हजार रूपये से बढ़ाकर 18 हजार, वर्ग-2 के मानदेय 7 हजार रूपये से बढ़ाकर 14 हजार रूपये और वर्ग-3 के मानदेय 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये किया गया है।
लाड़ली बहनों को श्रावण मास की गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान की 27 अगस्त 2023 को की गई घोषणा के पालन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत समस्त गैस कनेक्शनधारी महिलाओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को श्रावण मास (04.07.2023 से 31.08.2023) में गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है। लाड़ली बहनों के नाम से जारी गैस कनेक्शन पर श्रावण मास में कराए गए रिफिल पर अनुदान देय होगा।

लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग तथा गृह विभाग अंतर्गत विशेषज्ञ संवर्ग अंतर्गत नियुक्ति पर 6 हजार 600 रूपये ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार 600 रूपये , 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 700 रूपये और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 900 रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ गृह / श्रम विभाग (ईएसआई) अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर (समस्त संवर्ग)/ आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी/ महिला चिकित्सा अधिकारी/ दंत चिकित्सक को नियुक्ति पर 5 हजार 400 रूपये ग्रेड-पे, 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 6 हजार 600 रूपये, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार 600 रूपये, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 700 रूपये ग्रेड-पे और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 900 रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा।
अन्य निर्णय- मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 में संशोधन कर तेल उत्पादक सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन प्लांट एवं एक्सपेलर इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये पात्र किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण के लिये प्रतिबंधित उत्पादकों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये अपात्र किया गया है। साथ ही नीति में उल्लेखित राज्य स्तरीय साधिकार समिति के सदस्यों में परिवर्तन कर उसे पुर्नगठित किया गया है।