न्याय निर्णायक अधिकारी ने रामलाल पर 75 हजार एवं ओमप्रकाश गोरा पर 2 लाख रु शास्ति अधिरोपित की

न्याय निर्णायक अधिकारी ने रामलाल पर 75 हजार एवं ओमप्रकाश गोरा पर 2 लाख रु शास्ति अधिरोपित की





मंदसौर । न्याय निर्णायक अधिकारी ने बताया कि खाध सुरक्षा अधिकारी मन्दसौर द्वारा फर्म धनोतिया किराना स्टोर्स ग्राम सावताखेड़ी तहसील सीतामऊ  जिला मन्दसौर में निरीक्षण किया । फर्म का मालिक श्री रामलाल धनोतिया पिता जादुराम धनोतिया निवासी ग्राम सावताखेड़ी तहसील सीतामऊ थे ।  फर्म का निरीक्षण के दौरान मौके पर तेल, गुड़, घी , मसाले तथा मदर च्वाईश देशी घी 500 एम.एल. पैक्ड खादय पदार्थ का विक्रय करना पाया यह कि मौके पर प्रार्थी ने फर्म में मानव उपभोग हेतु खादय पदार्थ मदर च्वाईश देशी घी 500 एम.एल. पैक्ड संग्रहित पाया । संग्रहित का प्योर श्योर देशी घी 200 एम. एल. पैक्ड का भौतिक परीक्षण करने पर निम्न गुणवत्ता का संदेह होने पर विक्रेता को उक्त खाद्य पदार्थ को गुणवत्ता एवं मानको की जांच हेतु फार्म 5 ए की प्रति तैयार कर विक्रय करने की सूचना दी तथा जांच वास्ते विक्रय हेतु फार्म 5 ए पर हस्ताक्षर कर सहमति पावती प्राप्त की।  प्रार्थी द्वारा मोके पर मदर च्वाईश देशी घी 500 एम.एल. पैक्ड के चार पैकेट बाजार भाव से नगद धनराशि 800 /- रूपये अदा कर क्रय किया, तथा क्रय पावती प्राप्त की। मौके पर प्रार्थी द्वारा मदर च्वाईश देशी घी 500 एम.एल. पैक्ड क्रय किया तथा प्रत्येक भाग पर लेबल फार्म तैयार कर गोंद से चिपकाये व नमूने के चार भाग बनाये । प्रत्येक भाग को ब्राउन पेपर से रेपर कर तथा अभिहीत अधिकारी जिला मन्दसौर के द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लीप क्रमांक 149/ BSJ / MDS/2021 / 97186 को गोंद से चिपकाकर धागे से बांधकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये ।  मोके पर प्रार्थी द्वारा नमूनों के चौथा भाग की विधिवत सहमत जानकारी देते हुये गवाह एवं  विक्रेता के समक्ष घटना स्थल पर पंचनामा लिखकर गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थी द्वारा नमूनों के एक-एक भाग को विधिवत फार्म 6 की प्रति के साथ शीलबंद कर खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल  भेजा गया। भोपाल से प्राप्त जांच में मदर च्वाईस देसी घी 500 एम एल पैकेट की जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 3 (ZX) 26(2) (ii) एवं सहपठित धारा 51 बहुत मानक पाई गई । खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 ( ZX), 26 (2) (ii) एवं सहपठित धारा 51 के अन्तर्गत अनावेदक रामलाल पोरवाल पिता जादुराम पोरवाल निवासी सावताखेडी तहसील सीतामउ जिला मन्दसौर के द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ मदर च्वाईश देशी घी का विक्रय किये जाने से अनावेदक पर राशि 75000 (अक्षरी रुपये पिच्चोत्तर हजार ) एवं उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ मदर च्वाईश देशी घी के निर्माता ओमप्रकाश गोरा पिता लक्ष्मणसिंह गोरा फर्म श्रीराम मिल्क फुड डेरी इण्डस्ट्रीज सर्वे नं. 306 / 2/1, 307 /2 ग्राम पालदा हिम्मत नगर नेमावर रोड इन्दौर के द्वारा उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ का उत्पादन किए जाने के फलस्वरूप अनावेदक पर राशि 200000 /- (अक्षरी रुपये दो लाख) शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक अधिरोपित राशि उक्त अधिनियम 3.1.2.3 के अधीन न्याय निर्णायक अधिकारी जिला मन्दसौर के पक्ष में शास्ति का चालान हेड क्रमांक 0210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 2-04- लोक स्वास्थ्य, 3-104 शुल्क एवं अर्थदंड (5) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर जमा कर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में उपलब्ध कराये। उक्त अधिनियम की धारा 96 में वर्णित उपबंधो के अनुसार अनावेदक पर अधिरोपित शास्ति यदि वह संदत्त नही करता है तो उक्त राशि को भू राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।