📰 पूरी खबर:

 

*नीमच।* प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत आयोजित शिविर में गर्भवती महिलाओं की जांच में घोर लापरवाही बरतने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जीरन के लैब टेक्नीशियन श्री अंकित शर्मा एव लीना सिंघाड़िया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है।

*क्या है मामला:*  
 25.05.2026 को सीएचसी जीरन में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान अंतर्गत शिविर आयोजित किया गया था। पालसोड़ा निवासी श्रीमती रीना राठौर के पति श्री अनिल राठौर ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि लैब टेक्नीशियन श्री अंकित शर्मा एवं श्रीमती लीना सिंघाड़िया द्वारा यूरिन ब्लड शुगर एवं एल्बुमिन की *जांच किए बिना ही रिपोर्ट* दे दी गई। परिजनों द्वारा बनाए गए वीडियो में भी 'यूरिन सैंपल स्टैंड पर ही रखे रहे और मिनटों में रिपोर्ट बनाकर सौंप दी गई' यह स्पष्ट हुआ। दैनिक भास्कर नीमच में भी इस संबंध में खबर प्रकाशित हुई थी।

*जांच में पाई गई गंभीर लापरवाहियां:*  
. शिविर में आई गर्भवती महिलाओं की यूरिन ब्लड शुगर एवं एल्बुमिन की जांच बिना किए ही रिपोर्ट जारी कर दी गई।  
शासकीय सप्लाई के यूरिन एल्बुमिन स्ट्रीप का उपयोग न करने से हितग्राही को शुगर एवं एल्बुमिन का सही तथ्य नहीं मिल सका। इससे भविष्य में *Gestational Diabetes, हाइपरटेंशन, Pre-eclampsia, Eclampsia तथा Convulsion* का सही उपचार नहीं हो सकता, जिससे गर्भस्थ शिशु तथा गर्भवती माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। गर्भस्थ शिशु की मृत्यु होना एवं गर्भवती की मृत्यु होना भी संभावित है। 
मरीज के परिजन द्वारा वीडियो बनाने पर संबंधित लैब टेक्नीशियन द्वारा आनन-फानन में यूरिन सैंपलों में स्ट्रीप्स डाली गईं।

*की गई कार्यवाही:*  

उक्त कृत्य को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत *श्री अंकित शर्मा, लैब टेक्नीशियन, सीएचसी जीरन एवं सुश्री लीना सिंगाड़िया को तत्काल प्रभाव से निलंबित* किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। 


*निलंबन अवधि में मुख्यालय:* निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय *सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिंगोली* जिला नीमच निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा

यह जानकारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद
*मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी*  
नीमचने दी है