अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिमनासा पंजीकृत पते पर कार्य न करने पर 50 हजार रूपये जुर्माना

अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिमनासा पंजीकृत पते पर कार्य न करने पर 50 हजार रूपये जुर्माना






नीमच। म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि मनासा द्वारा अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत पंजीकृत पते पर कार्य न करने पर सहायक पंजीयक सहकारी संस्था जिला नीमच श्री राजू डाबर द्वारा कार्यवाही करते हुए धारा 32 का स्पष्ट उल्लघंन करने पर श्रैय मुंदडा, अध्यक्ष अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि. मनासा पर 50,000/- रूपये की शास्ति‍ अधिरोपित की गई। उक्त राशि संबंधित को एक सप्ताह में शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।