शस्त्र जमा नहीं करने पर होगी आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

शस्त्र जमा नहीं करने पर होगी आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

नीमच। लोकसभा निर्वाचन, 2024 के कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है तथानिर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के साथ आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है। लोकसभा निर्वाचन स्‍वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-17 की उपधारा-3 (ख)  के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा सम्पूर्ण जिले की सीमा मे समस्त लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित करते हुए समस्त लायसेंस, दर्ज शस्त्र सहित 23 मार्च 2024 को संबंधित थाने में निर्धारित दिनांक तक जमा कराने के निर्देश दिये है।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने उक्त संबंध में स्पष्ट किया  है, कि सभी लायसेंसी शस्त्रधारी अपने शस्त्र 23 मार्च 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करावें। अन्यथा की स्थिति में आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी ।