लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रख जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रख जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

नीमच ।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निर्वाचन अवधि के दौरान नीमच जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेगा, जिसमे आग्नेय शस्त्र, जैसे बन्दूक पिस्तौल, रिवाल्वर व अन्य हथियार जैसे बल्लम, भाला, खंजर, शमशीर, फरसा, फालिया, चाकू आदि सम्मिलित है, जिससे किसी को घायल अथवा चोटिल किया जा सके या जिनके प्रयोग से लोकहित को खतरा सम्भाव्य हो।

यह आदेश उन हथियारों पर भी बराबरी से लागू होगा जिन्हें धारण करने हेतु पूर्व से ही सक्षम अधिकारी द्वारा लायसेंस प्राप्त किया हुआ है। इस आदेश के प्रभावशील होते ही सभी प्रकार के लायसेंस निलम्बित समझे जाएंगे, जब तक कि इस आदेश में अन्यथा उल्लेखित नहीं किया जाये। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल, संघ, संगठन, संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्व अनुमति किसी प्रकार की सभा, वाहन रैली, साधारण रैली नहीं निकाल सकेगा और न ही किसी प्रकार की सार्वजनिक सभी कर सकेगा। "ऐसी सभा का आयोजन सड़क, शासकीय अथवा अशासकीय स्कूल, कॉलेज, अस्पताल मैदान, शासकीय कार्यालयों के परिसर पर बिना सक्षम अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। ऐसी सभाओं का आयोजन किसी धार्मिक स्थान यथा, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि पर नहीं किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, संघ, संगठन, संस्था आदि किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के ऐसे किसी आपत्तिजनक भाषण, संवाद, नारे आदि का उपयोग नहीं करेगा, चाहे वह मौखिक अथवा मुद्रित रूप में हो, जिससे साम्प्रदायिक अथवा अन्य प्रकार से लोक शांति भंग हो सकती है। सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान किसी सभा में वाहन पर या अन्यथा लाउड स्पीकर के उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।