औषधी निरीक्षक श्री शोभित तिवारी ने बतायाकि उक्‍त निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थानों के संचालन में विभिन्न अनियमितताएं पाई गईजिनके आधार पर संस्थानों को औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी नीमच द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। जिसके प्रतिउत्तर में संचालकों द्वारा संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत ना कर पाने के कारण औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमों के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मेसर्स पाटीदार मेडिकल एंड जनरल स्टोर रामपुरा का लाइसेंस छह  दिवसमेसर्स दिशा मेडिकल चिताखेड़ा का लाइसेंस 5 दिवसमेसर्स श्री देव मेडिकल स्टोर खोर का लाइसेंस 4 दिवस,  मेसर्स सावलिया मेडिकल सरवानिया महाराज का लाइसेंस 4 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

     औषधी निरीक्षक ने बतायाकि विभाग द्वारा नीमच जिले के समस्त औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया हैकि वे संस्थान संचालन के दौरान औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन सुनिश्चित करें एवं एनआरएक्सनशे के रूप में दुरूपयोग की संभावना वाली दवाइयों के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करें।औचक निरीक्षण के दौरान औषधि विक्रय संस्थान का संचालन नियमानुसार ना पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।