नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत दी है। अब 19 या उससे कम कर्मचारियों वाले संस्थानों पर श्रम कानून लागू नहीं होंगे। नए नोटिफिकेशन के अनुसार, दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट केवल 20 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों पर लागू होगा। दिल्ली सरकार ने कारोबारियों को लेबर कानूनों के मामले में बड़ी राहत दी है। अब जिन संस्थानों में 19 या उससे कम कर्मचारी हैं, उन पर लेबर कानून लागू नहीं होंगे। सरकार के कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने दुकानों और कमर्शियल संस्थानों के संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट अब सिर्फ़ उन्हीं दुकानों और कमर्शियल संस्थानों पर लागू होगा, जिनमें 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। पहले यह कानून उन संस्थानों पर भी लागू होता था, जिनमें सिर्फ़ एक कर्मचारी होता था। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत, हर कर्मचारी को हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 60 घंटे काम करने की इजाजत है। पहले जारी किए गए एक अलग नोटिफिकेशन में, शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को दिन में 24 घंटे खुले रहने की इजाजत पहले ही दी जा चुकी थी। हालांकि, इस निर्देश को अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।