नीमच। प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज मिलता हैं।यह सुविधा हादसे की तारीख से दिनों तक उपलब्ध रहती हैं। योजना का उद्देश्य गोल्डन आवर में जिंदगी बचाना हैक्योंकि लगभग 50% सड़क दुर्घटना मृत्यु को रोका जा सकता हैंयदि पीड़ितों को समय पर इलाज मिले।

पात्रता:सड़क दुर्घटना के सभी पीड़ितचाहे वह हाईवे पर हुआ हो या शहर की सड़क परयोजना का लाभ उठाने के लिए 112 पर कॉल कर सकते हैं।प्रक्रिया:हादसे की सूचना 112 पर देना होगी। एंबुलेंस सेवा का अनुरोध करें। अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज मिलेगा। क्लेम प्रोसेसिंग ऑनलाइन ट्रैक की जाएगी। नीमच जिले में इस योजना के तहत नि:शुल्‍क उपचार के लिए 43 निजी अस्‍पताल पंजीकृत किए गए हैं। कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने पी.एम.राहत योजना के क्रियान्‍वयन की शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक में समीक्षा की। उन्‍होने निर्देश दिएकि सड़क दुर्घटना में घायल व्‍यक्तियों के इलाज के लिए किसी भी अस्‍पताल में भर्ती करवाने पर अस्‍पताल द्वारा उपचार के लिए मना नहीं किया जा सकेगा। पीडित का तत्‍काल प्राथमिक उपचार करआवश्‍यकतानुसार अन्‍य उच्‍च संस्‍था में रेफर किया जा सकेगा। सड़क दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा 24 घंटे में प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। हास्‍पीटल में 7 दिवस तक उपचार का खर्च 1.50 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति योजना के तहत की जावेगी। कलेक्‍टर ने मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी को निर्देश दिए हैकि वे इस योजना का प्रभावी क्रियान्‍वयन सुनिश्चित करें।

सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा हो- कलेक्‍टर

कलेक्‍टर ने जिले के सभी नागरिकों से अपने वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा अवश्‍य कराने की अपील की हैं। उन्‍होने संबंधित अधिकारियों को बगैर बीमा के वाहन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्‍टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैकि सभी वाहनों का थर्ड पार्टी एंश्‍योरेंस सुनिश्चित करें।     बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्‍णवअतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक श्री नवलसिह सिसोदियामुख्‍य चिकित्‍सा डॉ.दिनेश प्रसाद भी उपस्थित थे।