नीमच ।प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पी.एम.एस.वाय.एम.) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देती हैं। 18 से 40 आयु के ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये तक है और जो ईपीएफ एनपीएस या ईएसआईसी का लाभ नहीं ले रहे, वे नजदीकी सीएससी, ऑनलाईन केंद्र से पंजीयन करा सकते हैं। योजना में 55 से 200 रूपए तक मासिक अंशदान देना होता हैं, उतनी ही राशि केंद्र सरकार जमा करती हैं। 60 वर्ष की आयु पर हितग्राही को आजीवन 3 हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। जिले के आंगनवाडी, आशा, कोटवार, सफाईकर्मी व दैनिक वेतनभोगी पात्र हैं।