भोपाल। व्यापम महाघोटाले में साल 2013 में आयोजित मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 7-7 साल साल के कठोर कारावास सहित जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक व्यापमं द्वारा साल 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें उम्मीदवार रहे कृष्णकांत शर्मा और राधामोहन शर्मा के स्थान पर मनीष और रवि शर्मा द्वारा परीक्षा देने का आरोप था। चारों आरोपियो को दस्तावेजों में हेरफेर, कूट रचित दस्तावेजों असल के रूप में उपयोग में लाए जाने और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी पाया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर सात-सात साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश सुनाया है। साथ ही मामले में मध्यस्थता करने वाले आदेश शर्मा को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।